रायपुर, 01 अगस्त 2026। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के ऐलान के बाद राज्य सरकार ने मिलावटी दूध से बने प्रोडक्ट्स पर सख्त बैन लगा दिया है। पूरे छत्तीसगढ़ में अब ऐसे “डेयरी एनालॉग” प्रोडक्ट्स का बनाना, रखना, बेचना और लाना-ले जाना मना है जो दूध से नहीं बनी हैं, पर पनीर, मक्खन, क्रीम जैसी दिखती हैं, उन पर रोक लगा दी गई हैं।

किन चीजों पर रोक है?

1. नकली पनीर, क्रीम, मक्खन – जिसमें दूध की जगह वनस्पति तेल या वनस्पति घी मिलाया गया हो

2. ऐसे प्रोडक्ट जिनकी पैकेजिंग देखकर लगे कि ये असली दूध से बने हैं, पर हैं नहीं

3. जो ग्राहकों को धोखा दें – लेबल पर गलत जानकारी देकर बेचे जा रहे हों

इन पर रोक नहीं है- 

– फ्रोजन डेजर्ट

– प्रोसेस्ड चीज़

– मिक्स्ड फैट स्प्रेड

इन चीजों को पहले से ही FSSAI के नियमों के तहत बेचा जाता है, इसलिए इन पर बैन नहीं है। इसको लेकर आधिकारिक आदेश व गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यह आदेश करीब 1 साल तक लागू रहेगा या जब तक FSSAI नए नियम नहीं बना देता, तब तक जारी रहेगी। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने कहा है कि सभी दुकानदारों और कंपनियों को इस आदेश का पालन करना जरूरी होगा। नियम तोड़ने पर कार्रवाई होगी।

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